'
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत ऐसे पात्रता निःशक्तजन को विवाह प्रोत्साहन के रूप में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में दम्पत्ति में से कोई एक के निःशक्त होने पर 2 लाख रूपये एवं दोनों के निःशक्त होने पर एक लाख रूपये एकमुश्त प्रोत्साहन राशि स्वरूप एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता है। इस योजना में पात्रताधारियों के प्रकरण को स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा दी जाती है।
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की संयुक्त संचालक श्रीमती सुचिता तिर्की बेक ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इन्दौर जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत अब तक 10 पात्रताधारी निःशक्तजनों को योजनान्तर्गत लाभ प्रदान करते हुए 16 लाख रूपये मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन के तहत प्रदान की गई है।
*योजना लाभ के लिए पात्रताधारी आवेदन कहा करें*
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिए पात्रताधारी को नगरीय क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर
परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत अथवा संबंधित ग्राम पंचायत में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते है।